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बजट में सस्ते मकानों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लोन पर अदा किए जाने वाले ब्याज पर अतिरिक्त डेढ़ लाख रुपये की छूट का ऐलान किया है. टैक्स में यह छूट 31 मार्च 2020 तक अदा किए जाने वाले ब्याज पर लागू होगी. छूट टियर 2, टियर 3 और मेट्रो के पेरिफेरल एरिया में 45 लाख रुपये से कम के मकान पर लोन के ब्याज में मिलेगी. ब्याज पर दो लाख रुपये की छूट पहले से लागू थी. इसे लेकर छूट 3.5 लाख रुपये हो गई है.
15 साल के लिए 45 लाख रुपये के लोन पर कुल छूट 7 लाख रुपये की होगी. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी जमीनों को बेचने का ऐलान किया है.
सरकार मौजूदा किराया कानूनों में संशोधन करेगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा किराया कानून काफी पुराना है. इस वजह से मकान मालिक और किराएदार के बीच अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो पाते. उन्होंने इस कानून में सुधार का ऐलान किया है और कहा है कि नया कानून राज्यों के साथ साझा किया जाएगा. वित्त मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में लगभग 1.5 करोड़ घर बनाए गए. इस योजना के तहत दूसरे चरण में लगभग 1.95 करोड़ मकान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है.
उन्होंने कहा ,पहले एक घर बनाने में 314 दिन लगते थे, लेकिन अब यह घटकर 114 दिन हो गए हैं. सरकार का पूरा जोर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. सरकार 2022 तक हर एक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की सुविधा मुहैया कराएगी.
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