Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Budget Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Tax Regime: नई vs पुरानी टैक्स व्यवस्था, सारा कंफ्यूजन दूर करें

Tax Regime: नई vs पुरानी टैक्स व्यवस्था, सारा कंफ्यूजन दूर करें

Budget 2023 | पहले 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है.

प्रतीक वाघमारे
आम बजट 2022
Updated:
<div class="paragraphs"><p>Tax Regime: नई vs पुरानी टैक्स व्यवस्था, सारा कंफ्यूजन दूर करें</p></div>
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Tax Regime: नई vs पुरानी टैक्स व्यवस्था, सारा कंफ्यूजन दूर करें

(फोटो- क्विंट हिंदी)

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मोदी 2.0 सरकार के आखिरी बजट (Budget 2023) में टैक्स व्यवस्था (Tax) में बदलाव कर सबको खुश कर दिया. पहले 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है. यानी 7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा.

ध्यान देने वाली बात ये है कि, यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में किया गया, पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) जस की तस है. अब फायदा तो मिल गया है लेकिन कंफ्यूजन अब भी बना है. तो चलिए समझते हैं दोनों टैक्स व्यवस्था को आसान भाषा में.

यहां समझिए कैसे केल्कुलेट होगा टैक्स?

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सोर्स: झा फाइनेंशियल सर्विसेस

पुरानी टैक्स व्यवस्था

सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ टैक्स भरना चाहते हैं तो आपको वह विकल्प चुनना होगा और पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार, 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर जिनकी आय हैं उन्हें 30% टैक्स देना होगा.

नई टैक्स व्यवस्था की तुलना में पुरानी टैक्स व्यवस्था में ज्यादा टैक्स देना होगा लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने का ये फायदा है कि एचआरए समेत जो बाकी डिडक्शन मिलते हैं वो मिलते रहेंगे.

अब उदाहरण से समझिए. आपकी आय 9 लाख है. डिडक्शन (80सी, 80डी, 80टीटीए, आदि) का फायदा लेकर आपकी जो भी कर योग्य आय (टैक्सेबल इनकम) होगी, उस पर पुरानी व्यवस्था के हिसाब से टैक्स लगेगा. क्योंकि यहां ज्यादा टैक्स रेट है इसलिए टैक्स ज्यादा लगेगा.

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नई टैक्स व्यवस्था

सबसे पहले समझिए कि, नई टैक्स व्यवस्था जो 2022 के बजट में बताई गई थी वह नीचे दिए गए टेबल में है.

नई टैक्स व्यवस्था जो 2022 तक क ेलिए थी.

फोटो- क्विंट हिंदी

अब 2023 के बजट में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में संशोधन कर स्लैब में बदलाव किए हैं साथ ही साथ छूट में भी बदलाव किए. छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक की आय वालों के लिए कर दिया गया यानी उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा और स्लैब में बदलाव कर दिया. नीचे दिए गए टेबल में बदलाव देखें.

नई टैक्स व्यवस्था में 2023 में संशोधन कर स्लैब में बदलाव किए गए.

फोटो- क्विंट हिंदी

ध्यान रहे कि, नई टैक्स व्यवस्था चुनने पर कोई डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा. इस व्यवस्था में अगर आपकी आय 7 लाख तक की है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन 7 लाख के ऊपर आय होने पर स्लैब दिए गए रेट के अनुसार टैक्स वसूला जाएगा.

उदाहरण के लिए, आपकी आय 9 लाख है. तो आपको किसी डिडक्शन का फायदा नहीं मिलने वाला. सीधे इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. फिर बची हुई आय 6 लाख पर टैक्स लगेगा. 3-6 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स 15,000 होगा. फिर 6 लाख में से बचे हुए तीन लाख पर 10% टैक्स लगेगा जोकि 30,000 होगा. यानी कुल टैक्स 45,000 होगा.

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Published: 02 Feb 2023,09:41 PM IST

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