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एक ओर सरकार निवेश बढ़ाने के लिए लोगों को जागरुक कर रही है, तो दूसरी ओर निवेश पर लोगों की कमाई पर टैक्स भी बढ़ा रही है. नए बजट के बाद अब शेयर मार्केट में 5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स बढ़ गया है.
शेयर मार्केट में निवेश से सालाना 5 करोड़ से ज्यादा कमाई करने पर निवेशकों को अब 14 फीसदी LTCG टैक्स देना होगा. दरअसल सरकार ने बजट में 5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर 4 फीसदी सरचार्ज लगा दिया है. LTCG पर पहले से ही 10% टैक्स देना होता है.
शेयर मार्केट में निवेश करके निवेशक जो कमाई करते हैं, उस पर उन्हें कई तरह के टैक्स सरकार को भरने होते हैं. आइए यहां आपको जानकारी देते हैं
DDT कंपनी पर लगने वाला टैक्स है. यह कंपनी के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लगाया जाता है. DDT से बचने के लिए कंपनियां अब बोनस डिबेंचर जारी कर सकती हैं. इस पर उन्हें ब्याज भी देना होगा. बोनस डिबेंचर जिस शख्स के पास जाता है, उसे टैक्स भरना होता है. लेकिन कंपनी इससे बच जाती है.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए जाने से बड़े निवेशकों पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है.
(सोर्स: KRChoksey Research)
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