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Financial Year 2023: बीमा पर टैक्स,महंगी गाड़ियां- आज से क्या बदला?

FY Year 2023: बदला टैक्स स्लैब, सोना खरीदने के लिए बदलेंगे नियम- आज से और भी बहुत कुछ बदला

क्विंट हिंदी
आम बजट 2022
Published:
<div class="paragraphs"><p>1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है</p></div>
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1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है

(फोटो- क्विंट हिंदी)

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1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year) शुरू होने जा रहा है. टैक्स (Tax Slab Change) से लेकर बीमा,गोल्ड (Gold Purchase Rules) के लिए कई नियम बदलने वाले हैं,तो चलिए जान लेते है 1 अप्रैल से होने वाले है क्या-क्या बडे़ बदलाव, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है.

सोना खरीदने के लिए बदले नियम

1 अप्रैल, 2023 से सोने की बिक्री के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.अब बिना हॉलमार्क के ज्वेलर्स आपको गहने नहीं बेच सकेंगे.अब ज्वेलर्स सिर्फ वहीं ज्वैलरी बेच सकेंगे, जिस पर 6 अंकों का HUID नंबर दर्ज होगा.बता दें,उपभोक्ता विभाग ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए 18 जनवरी 2023 को यह फैसला लिया था. पहले एचयूआईडी वैकल्पिक था.लेकिन अब इसका होना अनिवार्य है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अब भी ग्राहक पुराने आभूषणों को बिना हॉलमार्क के बेच सकेंगे.

साथ ही अभी चार अंकों के साथ-साथ छह अंकों के HUID नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ग्राहकों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद अब सरकार ने 4 डिजिट वाले हॉलमार्किंग को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है. अब केवल 6 अंकों वाला हॉलमार्क ही इस्तेमाल करना होगा.

हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे गहनों की शुद्धता की पहचान होती है. इसे 2021 में 16 जून से स्वैच्छिक तौर पर लागू किया गया था.यह एक 6 नंबर का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है.जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं, जिसे ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाता है. इस कोड के जरिए ग्राहकों को ज्वेलरी के बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है. 1 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक (यानी जिसमें 0 से 9 तक की संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर) होंगे.अब दुकानदार 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी नहीं बेच पाएंगे. हालांकि ग्राहक पुरानी ज्वेलरी बिना हॉलमार्क के भी बेच सकते हैं.

महंगी होगी गाड़ियां

सरकार देश में 1 अप्रैल 2023 से BS-6 उत्सर्जन मानकों का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है. ऑटोमोबिल कंपनियां कई बदलाव करने वाली हैं, जिसका असर गाड़ियों की कीमत पर भी देखने को मिलेगा. इस लिहाज से 1 अप्रैल से गाड़ियों की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है.दरअसल भारत स्टेज-2 के लागू होने से ऑटोमोबाइल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली है. ऐसे में Tata Motors, Maruti Suzuki, Mercedes-Benz, BMW, Toyota और Audi जैसी कई कंपनियों की गाड़ियों की कीमत बढ़ने वाली है. सभी कंपनियों ने 1 अप्रैल 2023 से अपनी नई दरें लागू करने का फैसला किया है.

बदल गया टैक्स स्लैब

नई कर व्यवस्था के तहत सरकार ने बजट 2023 में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट दी है. अगर पुरानी व्यवस्था से टैक्स भरने का विकल्प चुनते हैं तो ये छूट नहीं मिलेगा. 1 अप्रैल से ये नियम लागू होगा.

नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख पर शून्य, तीन से 6 लाख पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर पर 30 फीसदी है.

एलटीए की लिमिट भी बढ़ रही है. गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट 2002 से 3 लाख रुपये था, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है.

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डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स

एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी टैक्स बेनेफिट्स नहीं दिया जाएगा. यानी कि 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शाॅर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत आएगा.

बीमा पर टैक्स

अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना प्रीमियम पॉलिसी खरीदने वाले हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है. सरकार ने बजट 2023 में ऐलान किया था कि 1 अप्रैल 2023 से सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा योजना से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसमें यूलिप प्लान को शामिल नहीं किया गया है.

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा ज्यादा लाभ

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme) के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा. वहीं, मासिक आय योजना ( Monthly Income Scheme) के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है.

वरिष्ठ नागरिको को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1अप्रैल से अनिवार्य रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र संख्या का उल्लेख करना होगा.जिनके पास विशिष्ट पहचान पत्र नहीं है उन्हें यूडीआईडी नामांकन संख्या देनी होगी. अगर आपके पास दिव्‍यांगता पहचान पत्र नहीं है तो आपको UDID पोर्टल पर जाना पड़ेगा और वहां पर विशिष्ट दिव्‍यांगता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा.

ई-गोल्ड पर टैक्स नहीं

अगर भौतिक सोने को ई-गोल्ड रसीद में बदलते हैं तो पूंजीगत लाभ पर टैक्स नहीं लगेगा. ये भी नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे.

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