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आधार से भी फाइल कर सकते हैं I-T रिटर्न,जानें क्‍या-क्‍या हुए बदलाव

आधार और पैन इंटर-चेंजेबिलिटी के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता है. लेकिन Aadhaar Card में और भी बदलाव हुए हैं.

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aadhaar card में बदली ये चीजें
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aadhaar card में बदली ये चीजें
(फोटो: द क्विंट)

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आज देश में ज्‍यादातर लोगों के पास आधार कार्ड है. जब से आधार आया है, तब से लेकर अब तक इसमें कई तरह के बदलाव किए जा चुके हैं. इसमें सबसे बड़ा बदलाव हाल ही में किया गया है. Budget 2019 के बाद आधार और पैन इंटर-चेंजेबिलिटी के प्रस्ताव के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जो बदली गई हैं.

Aadhaar Card से जुड़े उन्‍हीं बदलावों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं.

Aadhaar Card New Rule: आधार में हुए ये बदलाव

  • राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इस बारे में जानकारी दी है. उन्‍होंने अपने बयान में कहा, ''नए नियम के तहत 50,000 रुपए से अधिक के नकद लेन-देन के लिए लोग आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं. बैंकिंग संस्थान आधार को सभी जगहों पर स्वीकार करने की इजाजत देंगे, जहां पहले पैन का इस्तेमाल अनिवार्य था.''
  • हाल ही में राज्यसभा में आधार संशोधन बिल 2019 पारित किया है. इसमें बैंक खाता खोलने और मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड को ऑप्शनल बनाया गया है. कोई भी निजी कंपनी आपसे आधार का डाटा जबरन हासिल नहीं कर पाएगी. अगर कोई आपसे इस तरह की मांग करता है, तो उसके लिए सजा और जुर्माना, दोनों का प्रावधान है.
  • भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों को देश में आने पर आधार कार्ड जारी किया जाएगा. अभी तक NRI को आधार कार्ड हासिल करने के लिए 180 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है. नियम में बदलाव से उन्‍हें ये फायदा होगा कि NRI आसानी से फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन कर सकेंगे.
  • आधार नंबर पा चुके बच्चों को 18 साल की आयु पूरी होने के बाद अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा.
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  • अब लोग Income Tax Return फाइल करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस काम के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे ITR फाइल करने के लिए आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • जो लोग इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते वक्‍त आधार का इस्‍तेमाल करेंगे, उन्‍हें आयकर विभाग नया पैन जारी करेगा. विभाग ये मानकर चलेगा कि ऐसे लोगों के पास पहले से पैन नहीं है.

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Published: 11 Jul 2019,02:30 PM IST

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