ITR filing: Income Tax Return ऐसे करें ऑनलाइन दाखिल, जानें सब कुछ
ITR filing: जॉब करने वाले को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म 16 की जरूरत पड़ी है.
क्विंट हिंदी
आपका पैसा
Published:
i
ITR filing: Income Tax Return ऐसे करें ऑनलाइन दाखिल, जानें सब कुछ
(सांकेतिक तस्वीर : iStock)
✕
advertisement
इनकम टैक्स रिटर्न Income Tax Return (ITR) दाखिले करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2020 है. कर दाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करनी हैं. अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं की है, तो जल्द भर लें. ITR दाखिल करने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिसके बाद आप आसानी से ऑनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
फॉर्म 16 (Form 16)
जॉब करने वाले को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म 16 की जरूरत पड़ी है. FORM-16 के पार्ट-A में एंप्लॉयर की ओर से काटे गए टैक्स का विवरण होता है. वहीं पार्ट-B में आपकी आय का ब्योरा होता है. ITR में जिस फॉरमैट में ब्योरा भरना होता है, पार्ट-B में उसी फॉरमैट में आय का ब्योरा मिल जाता है. इससे ITR फाइल करने में आसानी होती है.
फॉर्म 26AS
इस फॉर्म में Income से काटे गए टैक्स की जानकारी होती है. साथ ही भुगतान किए गए सभी टैक्स और रिफंड की भी जानकारी होती है. इस फॉर्म के जरिये भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल्स, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेस्मेंट टैक्स भी उपलब्ध कराया जाता है.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
इन निवेशों पर बचेगा टैक्स
EPFO में योगदान
बच्चों की स्कूल फीस
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज
इक्विटी आधारित सेविंग्स स्कीम और म्यूचुअल फंड में निवेश
इनकम टैक्स से सेक्शन 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
यहां मिलेगा छूट
बैंक से ब्याज मिलने प सेक्शन 88TTA के तहत सालान 10 हजार रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलता है.
मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर सालाना 25,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है. सीनियर सिटीजन के मामले में यह 50,000 रुपये सालाना है.
अगर अपने पेरेंट्स की मेडिकल इंश्योरेंस का प्रामियम आप ही भरते हैं तो इस पर अतिरिक्त छूट मिलती है. पेरेंट्स की आयु 60 साल से कम है तो 25,000 , 60 साल से अधिक है तो 50,000 रुपये की छूट मिलेगी.
ऑनलाइन ITR कैसे दाखिल करें
सबसे पहले विभाग के पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
इसके बाद e-File टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें.
प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के विकल्प को चुनें और कंटीन्यू (continue) बटन पर क्लिक करें.
इसके बाद ITR फॉर्म में सभी जानकारियां भरें और सेशन टाइम आउट से बचने के लिए सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें.
इसके बाद Tax Paid and Verification टैब में वेरिफिकेशन ऑप्शन को चुनें और प्रिव्यु एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)