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वितमंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स मुकदमे में फंसे लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत का ऐलान किया है. इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अटके 41 परसेंट मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे.
यही नहीं अब टैक्स विभाग छोटी छोटी रकम की वसूली के लिए मुकदमे नहीं ठोकेगा. ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दायर करने के लिए निचली लिमिट दोगुनी कर दी गई है.
इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े 18 परसेंट मुकदमे भी वापस ले लिए जाएंगे.
वित्तमंत्री के मुताबिक इन छोटे मामलों में मामूली रकम फंसी है लेकिन इससे टैक्स देने वाले और टैक्स विभाग का बहुत वक्त बर्बाद होता है जबकि हाथ कुछ नहीं आता.
गोयल के मुताबिक ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो टैक्स मुकदमें अटके हैं उन पर करीब 7.6 लाख करोड़ रुपए की रकम फंसी है. उस लिहाज से 41 परसेंट टैक्स मुकदमे वापस लेने से सिर्फ 6000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा.
ट्रिब्यूनल में 20 लाख रुपए से कम, हाईकोर्ट में 50 लाख रुपए से कम और सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ रुपए से कम के मामले में अपील नहीं करेगी.
इसके पहले ट्रिब्यूनल में 10 लाख रुपए, हाईकोर्ट में 20 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख रुपए से ऊपर के मामले ही दायर किए जाते थे.
वित्तमंत्री के मुताबिक टैक्स के 41 परसेंट मामले वापस लेने के बावजूद सिर्फ विवाद में फंसी रकम का नुकसान 1 परसेंट से भी कम होगा.जबकि 18 परसेंट इनडायरेक्ट टैक्स मुकदमे वापस लेने से विवादित रकम में 1.45 परसेंट रकम का ही नुकसान होगा.
इसी तरह कस्टम से जुड़े 16 परसेंट मुकदमे ट्रिब्यूनल स्तर पर, हाईकोर्ट स्तर पर 22 परसेंट और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर 21 परसेंट मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे.
गोयल को उम्मीद है कि इससे टैक्स विभाग के प्रति लोगों के मन में भरोसा बढ़ेगा और मुकदमे हटने से लोगो की परेशानी भी कम होगी.
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