ITR फॉर्म में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नया
आयकर विभाग ने वर्ष 2020-21 से आईटीआर फॉर्म बदल दिए हैं
क्विंट हिंदी
बिजनेस न्यूज
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आयकर विभाग ने वर्ष 2020-21 से आईटीआर फॉर्म बदल दिए हैं
(फोटो: द क्विंट)
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अगले वित्तीय वर्ष से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से पहले, आपको न केवल अपनी आय और निवेश का विवरण, बल्कि पासपोर्ट, विदेशी यात्राओं और बिजली के बिलों से संबंधित अन्य जानकारी देने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आयकर विभाग ने वर्ष 2020-21 से आईटीआर फॉर्म बदल दिए हैं.
आयकर विभाग प्रत्येक वर्ष ITR दाखिल करने के लिए ITR-1 से ITR-7 तक सात फॉर्म जारी करता है. इस बार, अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले, आयकर विभाग ने आईटीआर 1 (सहज) और आईटीआर 4 (सुगम) फॉर्म जारी किए हैं. अन्य फॉर्म को जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है.
2020-21 से ITR फॉर्म में बदलाव
ITR-1 फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए मान्य नहीं है, जिनके चालू बैंक खाते में 1 करोड़ से अधिक राशि है, या संबंधित वित्तीय वर्ष में उसने 2 लाख विदेश यात्रा पर या 1 लाख बिजली के बिल पर खर्च किए हैं.
ITR-1 फॉर्म एक सामान्य व्यक्ति दाखिल कर सकता है, जिसकी कुल आय, 50 लाख(वेतन से आय) से अधिक नहीं है. जबकि ITR-4 फॉर्म ऐसे रेजिडेंट व्यक्तियों, HUFs (हिन्दू यूनाइटेड फैमिली) और फर्म के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख तक है. और जिनकी अन्य बिजनेस और पेशे से इंटरेस्ट इनकम है.
यदि आपके पास किसी और के साथ संयुक्त रूप से एक घर है, तो आप आईटीआर दाखिल करने के लिए न तो आईटीआर 1 और न ही आईटीआर 4 फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं.
ITR 1 और ITR 4 फॉर्म दोनों के लिए आपको अपना पासपोर्ट नंबर शेयर करना होगा, यदि आपके पास पासपोर्ट है.
ITR 4 फॉर्म विदेश यात्रा में 2 लाख के आपके खर्च का विवरण मांगता है. ITR 4 फॉर्म पूछता है "क्या आपने किसी देश या किसी अन्य व्यक्ति के यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च किया. ITR 4 फॉर्म यह भी जानना चाहता है कि क्या आपने बिजली के बिल पर साल के दौरान 1 लाख से अधिक खर्च किया है.