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अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल किया है, तो जल्दी कीजिए, रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. सरकार ने 31 दिसंबर को इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को बढ़ाते हुए आखिरी तारीख को 10 जनवरी कर दिया था. कोरोना वायरस संकट की वजह से कई टैक्सपेयर्स ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने एक बार फिर तारीख बढ़ा दी थी.
जिन खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती, उन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है. वहीं, ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट्स का ऑडिट किया जाना है या फिर जिनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर रिपोर्ट जमा करनी है उनके लिए डेडलाइन 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है.
फॉर्म 16 (Form 16)
जॉब करने वाले को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म 16 की जरूरत पड़ती है. FORM-16 के पार्ट-A में एंप्लॉयर की ओर से काटे गए टैक्स का विवरण होता है. वहीं पार्ट-B में आपकी आय का ब्योरा होता है. ITR में जिस फॉरमैट में ब्योरा भरना होता है, पार्ट-B में उसी फॉरमैट में आय का ब्योरा मिल जाता है. इससे ITR फाइल करने में आसानी होती है.
फॉर्म 26AS
इस फॉर्म में इनकम से काटे गए टैक्स की जानकारी होती है. साथ ही भुगतान किए गए सभी टैक्स और रिफंड की भी जानकारी होती है. इस फॉर्म के जरिये भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल्स, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेस्मेंट टैक्स भी उपलब्ध कराया जाता है.
ऑनलाइन ITR कैसे दाखिल करें
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