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इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए अब आधार के साथ PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) को लिंक करना अनिवार्य होगा. यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है.
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आया है. इस आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना आधार और PAN को लिंक कराए ही दो लोगों को 2018-19 का आईटीआर भरने की अनुमति दे दी थी.
जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला कर चुका है. उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA को बरकरार रखा है. इस बेंच ने कहा, ''हम यह साफ करते हैं कि 2019-20 का आईटीआर फाइल करने के लिए इस कोर्ट के फैसले का पालन करना होगा.''
याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि कई प्रयास करने के बाद भी वे अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे क्योंकि ई-फाइलिंग के दौरान वेबसाइट पर आधार या आधार एनरोलमेंट नंबर देने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 सितंबर को आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया था. हालांकि कोर्ट ने बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार लिंक कराने सहित इसके कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था.
5 जजों की संवैधानिक बेंच ने माना था कि आईटी रिटर्न फाइलिंग और PAN के आवंटन के लिए आधार अनिवार्य होगा, लेकिन बैंक अकाउंट्स और मोबाइल कनेक्शन के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा. अगर आपके पैन से आधार लिंक नहीं है तो इसे तुरंत लिंक कराएं.
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