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राहत पैकेज पार्ट 5: मनरेगा को अतिरिक्त 40,000 Cr, सभी बड़ी बातें

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
(फोटोः Altered By Quint)

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई को केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की आखिरी किस्त का ऐलान किया. इस दौरान उन्होंने शिक्षा और हेल्थ समेत कई सेक्टरों से जुड़े ऐलान किए.

वित्त मंत्री ने किए ये ऐलान

मनरेगा को अतिरिक्त राशि: मनरेगा के लिए पहले ही बजट में 61,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. अब इस आवंटन को उससे ऊपर 40,000 करोड़ रुपये बढ़ाया जा रहा है.

डिजिटल एजुकेशन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार:

  • ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पीएम ई विद्या प्रोग्राम जल्द लॉन्च होगा. पहली से 12वीं तक हर क्लास के लिए एक टीवी चैनल होगा, ताकि जहां इंटरनेट नहीं है, वहां पढ़ाई हो सके. निजी डीटीएच ऑपरेटर्स से भी मदद ली जाएगी.
  • शिक्षा में रेडियो, कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल किया जाएगा. दिव्यांगों के लिए स्पेशल ई-कॉन्टेंट बनाया जाएगा. टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को 30 मई से ऑनलाइन कोर्स चलाने की ऑटोमेटिक अनुमति मिलेगी.
  • स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी की जाएगी. जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश बढ़ाया जाएगा.
  • सभी जिलों में संक्रामक बीमारी ब्लॉक होगा. पब्लिक हेल्थ लैब हर प्रखंड में स्थापित किए जाएंगे.
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दिवालिया कानून में संशोधन:

  • दिवालिया कानून में संशोधन होगा.
  • एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए, दिवालिया शोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए फंसे कर्ज की न्यूनतम राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाएगा.
  • कोरोना वायरस महामारी के कारण कर्ज की किस्तें चुकाने में अपने को असमर्थ पा रही कंपनियों पर दिवालिया संहिता के तहत एक साल तक कार्रवाई नहीं होगी.

कंपनी कंप्लायंस एक्ट में बदलाव: कंपनी कंप्लायंस एक्ट में बदलाव होगा. कंपनी एक्ट में 7 कानून अपराध की श्रेणी से हटेंगे. तकनीकी और प्रक्रिया से संबंधित गलतियों को अपराध नहीं माना जाएगा. अब 18 के बजाय 58 मामलों की कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी. रीजनल डायरेक्टर की शक्ति बढ़ेंगी. इससे NCLT में भी भीड़ कम होगी.

विदेशों में कंपनियों की लिस्टिंग: भारतीय कंपनियां सीधे विदेशों में लिस्टिंग कर सकेंगी. निजी कंपनियां, जो शेयर बाजारों में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर सूचीबद्ध कराती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा.

नई नीति से स्ट्रैटेजिक सेक्टर की परिभाषा:

  • पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (PSE) नीति-सभी क्षेत्रों को निजी सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाएगा. भारत सरकार अब एक नई नीति की घोषणा करेगी जो मोटे तौर पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर और बाकी को बांटेगी. स्ट्रैटेजिक सेक्टर जिसमें PSE मौजूद रहेंगी उसकी अधिसूचना दे दी जाएगी.
  • जिन सेक्टर में PSE की अधिसूचना दी जाएगी उनमें कम से कम एक PSE मौजूद होगी लेकिन 4 से ज्यादा नहीं. निजी क्षेत्र को भी इसमें अपनी भूमिका निभाने की अनुमति दी जाएगी. अगर किसी अधिसूचित स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 से ज्यादा PSE हैं तो उनका आपस में विलय कर दिया जाएगा.

राज्यों को मदद:

  • अप्रैल के पहले सप्ताह में SDRF के लिए एडवांस 11,092 करोड़ रुपये का फंड रिलीज किया गया. एंटी-COVID गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4,113 करोड़ रुपये रिलीज किए.
  • राज्य स्तर के सुधारों को बढ़ावा देने के लिए, उधार के एक हिस्से को निवेश के माध्यम से रोजगार बढ़ाने और शहरी विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने जैसे जरूरी सुधार के कामों से जोड़ा जाएगा.

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Published: 17 May 2020,12:23 PM IST

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