PAN को Aadhaar से जोड़ने की डेडलाइन पास, 31 दिसंबर तक करें लिंक

PAN को Aadhaar से जोड़ने की डेडलाइन पहले 30 सितंबर थी.

क्विंट हिंदी
बिजनेस न्यूज
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PAN को Aadhaar से जोड़ने की डेडलाइन पास
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PAN को Aadhaar से जोड़ने की डेडलाइन पास
(फोटो: क्विंट हिंदी) 

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स्थायी खाता संख्या (PAN) को इस साल 31 दिसंबर तक Aadhaar से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा. पिछले दिनों आयकर विभाग ने इस बात की जानकारी दी थी.

विभाग ने कहा था, ‘‘बेहतर कल के लिए...आयकर सेवाओं का लाभ लेने को PAN को Aadhaar से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें.''

बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सितंबर में जारी आदेश में PAN को Aadhaar से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी. इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी.

CBDT आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख Aadhaar योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और PAN के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी.

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक PAN है और वह Aadhaar हासिल करने का पात्र है तो उसे अपने Aadhaar नंबर की जानकारी आयकर विभाग को जरूर देनी होगी.

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