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स्थायी खाता संख्या (PAN) को इस साल 31 दिसंबर तक Aadhaar से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा. पिछले दिनों आयकर विभाग ने इस बात की जानकारी दी थी.
विभाग ने कहा था, ‘‘बेहतर कल के लिए...आयकर सेवाओं का लाभ लेने को PAN को Aadhaar से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें.''
CBDT आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख Aadhaar योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और PAN के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी.
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक PAN है और वह Aadhaar हासिल करने का पात्र है तो उसे अपने Aadhaar नंबर की जानकारी आयकर विभाग को जरूर देनी होगी.
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