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Pan-Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने का आखिरी तारीख आज 31 मार्च है. अगर आप ने अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा साथ ही आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है.
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से डीएक्टीवेट हो जाएगा और आप बाद में इसे लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फीस चुकाने पड़ेंगे. पैन-आधार लिंक नहीं होने से आप 50000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट खोलने और नया बैंक अकाउंट खोलने में समस्या आ सकती है.
आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी.
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी.
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