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शराब कारोबारी विजय माल्या को राहत देते हुए लंदन में हाई कोर्ट ने एसबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कर्ज के बोझ से दबे कारोबारी को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई है, जिससे माल्या से तकरीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूला जा सके.
‘चीफ इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट’ के जज ब्रिग्स ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में कहा कि इस समय बैंकों को इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मौका देने की कोई वजह नहीं है.
माल्या पिछले चार साल से लंदन में हैं, जहां उनके खिलाफ प्रत्यर्पण का मुकदमा चल रहा है. माल्या पर 13 भारतीय बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपये का बकाया है.
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