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Diwali Bonus: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़ा (Non-productivity linked bonus) का ऐलान कर दिया है. यह बोनस केंद्र सरकार के ग्रुप C और ग्रुप B के उन सभी नॉन-गजटेड कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस के तहत नहीं आते हैं.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, गैर-उत्पादकता बोनस के भुगतान की गणना 01-04-2014 से संशोधित रूप में 7000 रुपये की मासिक परिलब्धियां (Emoluments) होगी.
1. केवल वे कर्मचारी जो 31-3-2021 को सेवा में थे और वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने सेवा में रहे, उन्हें इस बोनस का लाभ मिलेगा.
2. तदर्थ बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों (Emoluments)/गणना की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी.
एक दिन के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए, एक वर्ष में औसत परिलब्धियों को 30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा. इसके बाद, इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा.
उदाहरण के लिए रुपये की मासिक परिलब्धियों (Emoluments) की गणना, 7000 (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां (Emoluments) 7000 रुपये से अधिक हैं), तीस दिनों के लिए तदर्थ बोनस रुपये 7000×30/30.4 = रुपये 6907.89 (रु.6908 तक पूर्णांकित) होगा।
3. आकस्मिक श्रमिक जिन्होंने 6 दिनों के सप्ताह के बाद कार्यालयों में 3 साल या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया है (प्रत्येक वर्ष में 5 दिन सप्ताह का पालन करने वाले कार्यालयों के मामले में 3 साल या उससे अधिक के लिए 206 दिन), इस गैर-पीएलबी भुगतान के लिए पात्र होंगे.
देय तदर्थ बोनस की राशि होगी (1200×30/30.4 रुपये = 1184.21 रुपये (1184 रुपये तक पूर्णांक).
ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां (Emoluments) 1200 रुपए प्रति माह से कम हो जाती हैं, राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों (Emoluments) के आधार पर की जाएगी.
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