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टैक्स डिफॉल्टर्स अब आसानी से नहीं बच सकते. सरकार इनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है. इनकम टैक्स विभाग ने 2017-18 में देश में 7700 टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई की. अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से इसकी तुलना करें, तो तीन गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2016-17 में टैक्स चोरों के खिलाफ 2350 मामलों में कार्रवाई की गई. इनमें से 1252 मामले अदालत में दर्ज किए गए और उनमें से 16 को दोषी पाया गया. वहीं, 2017-18 में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आंकड़ा बढ़कर 7671 पर पहुंच गया. जांच के बाद इनमें से 4524 मामले अदालत तक पहुंचे और 75 को दोषी पाया गया.
इससे पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार की सख्ती से साल दर साल टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है. साल 2015-16 में टैक्स चोरों के खिलाफ 1121 मामलों में कार्रवाई की गई, जिनमें से 552 मामले अदालत तक पहुंचे. इसमें से 28 को दोषी पाया गया और उन पर कार्रवाई हुई. वहीं साल 2014-15 में टैक्स चोरों के खिलाफ 1043 मामलों में कार्रवाई हुई थी, जिसमें से 669 मामले अदालत तक पहुंचे और 34 को दोषी करार दिया गया.
अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वेतन पाने वाले लोग अगर इनकम टैक्स भरते समय अंडर रिपोर्टिंग करते हैं या गलत जानकारी देते हैं उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही कर्मचारी के एंप्लॉयर को उसके खिलाफ एक्शन लेने को कहा जा सकता है.
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