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फर्जी हाउस रेंट स्लिप लगाकर टैक्स बचाने वालों पर इनकम टैक्स की कड़ी नजर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब टैक्स देने वालों से सबूत मांगेगा कि आप वास्तव में उस घर में किराए पर रहते हैं या नहीं.
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, इनकम टैक्स सबूत के लिए लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, बिजली बिल और पानी का बिल मांग सकता है.
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के नए नियम बनाए हैं. इसके तहत अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि हाउस रेंट स्लिप फर्जी है, तो ऑफिसर इनकम की जांच कर सकते हैं.
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