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1 जुलाई से देशभर में लागू हुए नए टैक्स सिस्टम GST की कई बातें ऐसी भी हैं जिन्हें कस्टमर्स, ट्रेडर्स और आम लोग आज तक नहीं समझ सके हैं. इसी फेहरिस्त में रेस्टोरेंट से जुड़ा एक और नियम जान लीजिए. अगर किसी होटल का एक हिस्सा एयर कंडीशनर (AC) है तो वहां से खाना पैक कराकर ले जाने या रेस्टोरेंट के गैर-AC क्षेत्र में खाने पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने GST पर बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) के जरिये साफ किया है कि जिस 'रेस्टोरेंट कम बार' की पहली मंजिल एयर कंडीशनर है और उसका इस्तेमाल खाना और शराब परोसने में किया जाता है जबकि ग्राउंड फ्लोर में केवल खाना परोसा जाता है और वो AC नहीं है तो भी GST लगेगा.
CBEC के मुताबिक, चाहे खाना पहली मंजिल पर मिले या दूसरी मंजिल पर, ऐसे मामले में टैक्स 18 फीसदी की रेट से लगेगा. इसमें कहा गया है, ' 'अगर किसी रेस्टोरेंट का कोई हिस्सा AC है तो उस रेस्टोरेंट से इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों पर 18 फीसदी की रेट से टैक्स लगेगा.' '
ऐसे रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर ले जाने के मामले में CBEC ने साफ किया है, ' 'खाना पैक कराकर ले जाने पर भी 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा. ' ' इसके अलावा, ऐसे टैक्स कंपोजिशन स्कीम के लिये पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे शराब भी परोस रहे हैं.
(इनपुट-भाषा)
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