Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Business Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019GST: मूवी और टीवी देखना पसंद है, तो आपको मिलने वाली है राहत

GST: मूवी और टीवी देखना पसंद है, तो आपको मिलने वाली है राहत

GST व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सर्विस पर टैक्‍स घटने जा रहा है.

द क्विंट
बिजनेस
Updated:
(सांकेतिक फोटो: iStock)
i
(सांकेतिक फोटो: iStock)
null

advertisement

अगर आप भी सिनेमा और टीवी सीरियल के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक अच्‍छी खबर है. दरअसल, वस्तु और सेवाकर (GST) व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सर्विस पर टैक्‍स घटने जा रहा है.

इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला एंटरटेनमेंट टैक्‍स अब GST में ही समा जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिनेमाघरों में फिल्में 28 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब के दायरे में आएंगी. ये व्‍यवस्‍था एक जुलाई से लागू होने जा रही है.

अभी राज्‍य लगाते हैं 100 फीसदी टैक्‍स

फिलहाल राज्य सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर 100 फीसदी तक एंटरटेनमेंट टैक्‍स लगाते हैं. इस टैक्‍स को GST के तहत लाया गया है, इसलिए ऐसे में पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा मनोरंजन और अन्य रोमांचक कार्यक्रमों पर लगाए जाने वाले टैक्‍स ही अब लगेंगे.

GST परिषद ने केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पर 18 फीसदी टैक्‍स तय किया है. फिलहाल इन सर्विस पर राज्यों में 15 फीसदी सर्विस टैक्‍स के ऊपर 10-30 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाया जाता है. 

सर्कस, थियेटर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य, ड्रामा जैसी चीजों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी रखी गई है.

-इनपुट भाषा से

ये भी पढ़ें

GST आने के बाद कुछ सस्ता, कुछ मंहगा, कंपनियों पर क्या होगा असर

GST: सोशल मीडिया का शौक होगा महंगा, स्मार्टफोन-मोबाइल बिल ज्यादा

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 23 May 2017,04:08 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT