Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Business Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019मोबाइल से माचिस तक, GST काउंसिल बैठक में इन मुद्दों पर हुए फैसले

मोबाइल से माचिस तक, GST काउंसिल बैठक में इन मुद्दों पर हुए फैसले

MSME सेक्टर को राहत

क्विंट हिंदी
बिजनेस
Published:
MSME सेक्टर को राहत
i
MSME सेक्टर को राहत
( फाइल फोटो : PTI)

advertisement

GST काउंसिल की 39वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. 14 मार्च को हुई इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी. GST काउंसिल ने मोबाइल फोन पर GST बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. इससे आम आदमी को झटका लगना तय है. इसके अलावा आम लोगों की जरूरत की एक और महत्वपूर्ण चीज माचिस पर GST 12% कर दिया गया है.

निर्मला सीतारमण ने बताया कि GSTN का एक बेहतर सिस्टम जनवरी 2021 की जगह अब जुलाई 2020 तक पूरा किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा,

“ज्यादा क्षमता वाले इस GSTN पर काउंसिल ने फैसला लिया है. नंदन निलेकनी के प्रस्ताव के मुताबिक बेहतर सुविधाओं के साथ ये GSTN अब जुलाई 2020 तक पूरा किया जाएगा.”

मोबाइल पर बढ़ा GST

GST काउंसिल की बैठक में मोबाइल फोन और कुछ खास पुर्जों पर GST बढ़ाने का फैसला हुआ है. मोबाइल पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है.

वहीं, माचिस पर GST को लेकर भी ऐलान किए गए हैं. अब हाथों से बनाई गई और मशीन से बनी माचिस पर 12% का GST लगेगा. पहले हाथ से बनाई गई माचिस पर 5 फीसदी और बाकी पर 18 फीसदी का टैक्स लगता था.

एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विस पर GST घटाने का फैसला हुआ है. पहले इन सेवाओं पर 18% GST लगता था, जिसे अब 5% कर दिया गया है.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

MSME को राहत

MSME सेक्टर को राहत देते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 5 करोड़ टर्नओवर से कम वाले बिजनेस को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GSTR 9C फॉर्म में रिकन्सीलिएशन स्टेटमेंट नहीं देने होंगे.

इसके अलावा GST काउंसिल ने 2 करोड़ से कम के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए रिटर्न फाइल करने के दौरान लेट फीस रद्द कर दी है. सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 की सालाना रिटर्न और रिकन्सीलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए डेडलाइन 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से देरी से किए जाने वाले GST भुगतान पर शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगेगा.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT