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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है. अगर आपने ITR भर दिया है लेकिन उसे वेरिफाई नहीं करवाया है, तो आयकर कानून के अनुसार, इसे वैलिड नहीं माना जाएगा. इसलिए, करदाता को अपना रिटर्न वेरिफाई कराना जरूरी होता है. इसी के चलते आज हम आपको रिटर्न वैरिफाई करने के 6 तरीके बता रहे हैं. आईटीआर भरने से लेकर 120 दिनों के भीतर इसे वेरिफाई करना होता है. बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.
आधार कार्ड के जरिए रिटर्न वेरिफाई कराने के लिए आपका मोबाइल नंबर और पैन कार्ड आधार से लिंक होना जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट में जाएं और माई अकाउंट सेक्शन में e-verify return पर क्लिक करें.अब ई-वेरिफाई रिटर्न के लिए आधार ओटीपी जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा, उसे भरें और सबमिट पर क्लिक करें.आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा. इस बात का खास ध्यान रखें कि आधार ओटीपी सिर्फ 30 मिनट के लिए ही मान्य होता है.
अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो इसके जरिए भी रिटर्न वेरिफाई करा सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नेट बैंकिंग से आईटीआर वेरिफाई करने की सुविधा कुछ ही बैंकों के लिए है.
इसके लिए अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करें और टैक्स सेक्शन के अंदर ई-वेरिफाई ऑप्शन पर क्लिक करें. इससे आप सीधे आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे.
यहां जनरेट ईवीसी ऑप्शन सेलेक्ट करें. 10 अंकों का कोड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाएगा. ये कोड 72 घंटे के लिए वैलिड होता है. अब ई-वेरिफाई के ऑप्शन में माई अकाउंट पर क्लिक करें. यहां 'I have EVC already' ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
आप अपने बैंक खाते के जरिए भी रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं. ये सुविधा भी कुछ ही बैंकों में उपलब्ध है. इसके लिए बैंक खाते को प्री-वैलिडेट कराना होगा. इसके लिए पैन कार्ड और अकाउंट में एक ही नाम होना चाहिए.
अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप इसे आईटीआर वेरिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बैंक अकाउंट की तरह इसे भी प्री-वैलिडेट कराना होगा. ये प्रोसेस 1 से 2 घंटे में पूरा हो जाएगा. अगर इस बीच किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वह आपको ईमेल के जरिए बता दी जाएगी.
इसके लिए जनरेट ईवीसी ऑप्शन में जाएं और जनरेट ईवीसी थ्रू डीमैट अकाउंट नंबर सेलेक्ट करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ईवीसी को दर्ज करें, आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा.
आप बैंक एटीएम के जरिए भी आईटीआर वैरिफाई करा सकते हैं. फिलहाल सिर्फ 6 बैंकों में ही ये सुविधा उपलब्ध है. इसके लिए अपने बैंक एटीएम में जाएं और कार्ड स्वाइप करें. अब 'Pin for Income Tax filing' पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईवीसी आ जाएगा जो 72 घंटे के लिए वैलिड होगा.
अब आयकर विभाग की वेबसाइट में लॉग-इन करें. ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें. 'Already generated EVC through bank ATM' का ऑप्शन सेलेक्ट करें. ईवीसी डालें और आपका ITR Verify हो जाएगा.
अगर आप ऊपर बताए गए तरीकों से आईटीआर वेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आयकर विभाग को साइन की हुई ITR-V (Acknowledgement receipt) भिजवा सकते हैं.
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