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अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है तो अब आपके लिए 5 अगस्त तक की मोहलत सरकार ने दे दी है. और अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने की वजह आपका इसे जटिल समझना था तो आपकी मुश्किल हम आसान करने जा रहे हैं. ढेरों ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं.
पहला तरीका तो वही पारंपरिक है जिसमें आप फिजिकल फॉर्म भरकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ये फॉर्म आपको इनकम टैक्स ऑफिस से मिल जाएंगे.
लेकिन याद रखें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ वही टैक्सपेयर्स कर सकते हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है और जिन्हें कोई रिफंड क्लेम नहीं करना है. अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है या आप कटे हुए टैक्स का रिफंड लेना चाहते हैं तो फिर आपको ई-रिटर्न ही भरना होगा.
ई-रिटर्न भरने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर बैठे ही आप ई-रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर डाउनलोड्स सेक्शन में जाकर अपने लिए उचित रिटर्न फॉर्म चुनें, और उसे डाउनलोड कर लें. इसके बाद इसमें जरूरी जानकारी और आंकड़े भरकर इसकी एक्सएमएल फाइल जेनरेट कर लें.
अंत में इसे आप सर्विसेज सेक्शन में जाकर जमा कर दें. जब आप रिटर्न फॉर्म को भर रहे होंगे, इसमें आपको हर स्टेप पर निर्देश भी मिलेंगे, ताकि आप भूल ना करें. रिटर्न फॉर्म जमा करने के लिए आपको लॉग इन करना होगा. अगर आपने इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर पहले कभी लॉग इन नहीं किया है तो आपको यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
अगर आप ITR-1 या ITR-4 फॉर्म में रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो फिर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ही क्विक रिटर्न फाइलिंग का विकल्प भी मिल जाएगा. इसमें आपकी बेसिक जानकारी पिछले साल के रिटर्न या फिर पैन के डाटाबेस के आधार पर भरी होती है, और आपका काम चुटकियों में हो जाता है.
अगला तरीका है उन वेबसाइटों की मदद लेना, जो रिटर्न भरने की सुविधा देती हैं. यहां आपको सिर्फ अपने फॉर्म 16 या दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का ब्योरा देना होता है, बाकी सारा काम ये वेबसाइटें कर देती हैं. इनमें से कुछ वेबसाइट हैं cleartax.in, taxspanner.com, myitreturn.com और taxsmile.com. आप चाहें तो ऐप्स की मदद से भी रिटर्न भर सकते हैं.
कुछ ऐप्स हैं- क्लियर टैक्स, हैलो टैक्स, ऑल इंडिया आईटीआर, माई आईटी रिटर्न और क्रेजी रिटर्न. बस ये ऐप्स आप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें और इनके निर्देशों के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल कर दें. आप अपने बैंक से भी रिटर्न भरने में मदद ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा देते हैं.
अगर आप ई-रिटर्न भरने में किसी तरह की दिक्कत महसूस करते हों तो फिर टीआरपी यानी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर की मदद ले सकते हैं. ये टीआरपी सरकार की तरफ से तय फीस लेकर आपके टैक्स रिटर्न को भरने में मदद करते हैं. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स वकील की मदद लेने का विकल्प तो आपके पास है ही.
अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान आप पर कोई टैक्स बकाया निकलता है, तो आपको पहले वो टैक्स चुकाना होगा. इसके लिए आपको चालान 280 भरना होगा. ये काम आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से टैक्स चुका सकते हैं. अगर आपके पास ये ऑनलाइन सुविधा ना हो तो आप चेक के जरिए अपने पास के बैंक में भी बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं.
अब ये भी जान लें कि अगर आपने अंतिम तारीख तक अपना टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं. सबसे पहला नुकसान तो ये कि रिटर्न भरने में कोई भूल होने पर भी आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरने का मौका नहीं मिलेगा. साथ ही, अगर आपका कोई रिफंड बनता होगा तो वो देरी से मिलेगा, साथ ही उस पर कोई ब्याज भी नहीं दिया जाएगा.
अगर आप पर कोई टैक्स बकाया होगा तो पेनल्टी भी भरना पड़ेगी. और, इस बात की भी आशंका होगी कि इनकम टैक्स विभाग से आपको स्क्रूटनी का नोटिस मिल जाए. तो इन झंझटों से बचने के लिए बेहतर है कि 5 दिनों की एक्स्ट्रा मोहलत का फायदा उठाएं और अपना टैक्स रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल कर दें.
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