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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) ने असेसमेंट ईयर (AY) 2022-23 के लिए पोर्टल को खोल दिया है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी आम व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 (ITR filing 2022-23) है. ऐसे में जब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको वहां दो फॉर्म में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा. आईटीआर फॉर्म -1 और आईटीआर फॉर्म-4. आपको इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म को चुनना होता है, जिसकी प्रोसेस हम यहां बता रहें हैं.
आईटीआर-1 फॉर्म (ITR Form-1) उन लोगों को भरना होता है जिन्हें वेतन, प्रॉपर्टी, ब्याज तथा कृषि से 5000 रुपये तक हुई आय को मिलाकर कुल आय 50 लाख रुपये तक है. जब करदाता ई फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर फॉर्म-1 सेलेक्ट करता है तो टैक्सपेयर से संबंधित जानकारियां ई-फाइलिंग वेबसाइट पर फॉर्म में पहले से ही भरी होती हैं.
अगर आप इंडिविजुअल, एचयूएफ (Hindu Undivided Family) और फर्म (एलएलपी के अलावा) हैं और आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और आपको इनकम सेक्शन 44AD, 44ADA or 44AE की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो आपको आईटीआर फॉर्म-1 नहीं भरना होगा. आपको आईटीआर फॉर्म-4 को सेलेक्ट करके अपनी आईटीआर दाखिल करनी होगी.
सबसे पहले Incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करें.
E-file पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें.
इसके बाद Menu में जाकर File Income Tax Return को सिलेक्ट करें.
वित्त वर्ष 2021-22 सिलेक्ट करें.
फाइलिंग का ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करें.
इसके बाद Individual सिलेक्ट करें.
Let Get Started पर क्लिक करें.
ITR फाइल करने का जरूरी कारण बताएं। इसके बाद Continue पर क्लिक करें.
व्यक्तिगत जानकारी, ग्राॅस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड सहित पांच टैब भरें.
इसके बाद रिटर्न समरी में देख लें क्या सभी पांच टैब में कन्फर्म ऑप्शन दिखा रहा है या नहीं.
टैक्स समरी पर जाकर सबकुछ देख लें.
इसके बाद Deceleration टैब पर जाकर सभी डीटेल्स बर दें.
सभी जानकारी दोबारा देख कर Proceed To Validation ऑप्शन पर जाएं.
इसके बाद आधार ओटीपी के जरिए वैरिफाई करें.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. करदाता की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
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