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इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी जो अब निकल चुकी है. लेकिन आप ITR अभी भी फाइल कर सकते हैं. इस आर्टिकल में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे:
ITR भरने का प्रोसेस क्या है?
किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है?
कौन सी कॉमन गलतियां ITR भरते समय हो जाती हैं?
31 जुलाई के बाद कैसे भरें ITR? कितना जुर्माना लगेगा?
आमतौर पर एक Individual को ITR फॉर्म 1 भरना होता है. जिनका वेतन, प्रॉपर्टी, ब्याज और कृषि से 5000 रुपये तक हुई आय को मिलाकर कुल आय 50 लाख रुपये तक है. ITR फाइल करने के लिए....
सबसे पहले आपको Incometax.gov.in पर जाकर लॉग-इन करना है.
पैन/आधार नंबर आपका यूजर आईडी है और अपना पासवर्ड डालकर E-file वाले ऑप्शन पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट करें.
इसके बाद Menu में जाकर File Income Tax Return को सेलेक्ट करें.
वित्त वर्ष 2023-24 असेसमेंट ईयर को चुनें.
फाइलिंग का ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करें.
इसके बाद Individual सेलेक्ट करें.
Let Get Started पर क्लिक करें.
ITR फाइल करने का जरूरी कारण बताए, इसके बाद Continue पर क्लिक करें.
व्यक्तिगत जानकारी, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड सहित पांच टैब भरें.
अब तो प्री फिल्ड फॉर्म भी जारी होते हैं जिसमें कुछ जानकारी ऑटो फिल हो जाती है.
इसके बाद रिटर्न समरी में देख लें क्या सभी पांच टैब में कन्फर्म ऑप्शन दिखा रहा है या नहीं.
टैक्स समरी पर जाकर सब कुछ देख लें.
इसके बाद Declaration टैब पर जाकर सभी डीटेल्स भर दें.
सभी जानकारी दोबारा देख कर Proceed To Validation ऑप्शन पर जाएं.
और फिर सबसे जरूरी बात. ITR फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस करना जरूरी है वरना फाइलिंग रद्द हो जाती है. इसलिए ई वेरीफाई करें, इसे आप आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं. ध्यान रहे वेरिफिकेशन के लिए अब 120 दिन का समय नहीं मिलता है. आपको ITR फाइलिंग के 30 दिनों के अंदर उसे वेरीफाई करना होगा.
किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? वैसे तो सबकी फाइनेंशियल स्थिति अलग अलग है लेकिन ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 (जो आपको आपकी कंपनी देती है), बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ तो होने ही चाहिए. ITR फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. साथ ही आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
अब कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताते हैं जो हो ही जाती है, अगर आप पहले से उन गलतियों के बारे में जान लेंगे तो आप उसे अवॉइड कर पाएंगे. सके लिए हमने बात की फाइनेंशियल एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी से जिन्हें आप वीडियो में सुन सकते हैं.
अब सवाल है कि अगर 31 जुलाई तक भी कोई ITR फाइल न करें तो क्या होगा, कितना जुर्माना लगेगा? वैसे, ITR 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है, लेकिन डेडलाइन के अंदर ITR भरने का फायदा है कि आपको कोई फीस नहीं देनी होती और डेडलाइन के बाद ITR फाइल करेंगे तो क्या-क्या नुकसान होगा इसके लिए वीडियो में देखें और सुनें टैक्स एक्सपर्ट तरुण कुमार को.
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