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ITR Filing का आखिरी दिन,आगे कितना लगेगा जुर्माना- जरूरी सवालों के जवाब

Income Tax विभाग के अनुसार अब तक दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर भर दिया है.

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<div class="paragraphs"><p>ITR Filing: 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा तो क्या करें, जरूरी सवालों के जवाब जानिए</p></div>
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ITR Filing: 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा तो क्या करें, जरूरी सवालों के जवाब जानिए

फोटो- Pixabay

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, 30 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया. 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने वालों को जुर्माना भी देना होगा. इसलिए आज ही अपना आईटीआर फाइल कर लें.

लेकिन बिना गलती के आईटीआर कैसे भरें इसके लिए प्रोसेस जानिए और गलती होने पर क्या समस्या आ सकती है, आईटीआर भरने में देरी करने पर क्या नुकसान है, ये सब समझते हैं.

फॉर्म 1 किसे भरना है किसे नहीं?

फॉर्म 1 भरने को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है. आईटीआर-1 फॉर्म (ITR Form-1) उन लोगों को भरना होता है जिन्हें वेतन, प्रॉपर्टी, ब्‍याज और कृषि से 5000 रुपये तक हुई आय को मिलाकर कुल आय 50 लाख रुपये तक है. जब करदाता ई फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर फॉर्म-1 सेलेक्‍ट करता है तो टैक्‍सपेयर से संबंधित जानकारियां ई-फाइलिंग वेबसाइट पर फॉर्म में पहले से ही भरी होती हैं.

वहीं अगर आप इंडिविजुअल, एचयूएफ (Hindu Undivided Family) और फर्म (एलएलपी के अलावा) हैं और आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और आपको इनकम सेक्‍शन 44AD, 44ADA or 44AE की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो आपको आईटीआर फॉर्म-1 नहीं भरना होगा. आपको आईटीआर फॉर्म-4 को सेलेक्‍ट करके अपनी आईटीआर दाखिल करनी होगी.

ITR भरने का क्या प्रोसेस है?

  • सबसे पहले Incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करें.

  • E-file पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट करें.

  • इसके बाद Menu में जाकर File Income Tax Return को सलेक्ट करें.

  • वित्त वर्ष 2021-22 सलेक्ट करें.

  • फाइलिंग का ऑनलाइन मोड सलेक्ट करें.

  • इसके बाद Individual सलेक्ट करें.

  • Let Get Started पर क्लिक करें.

  • ITR फाइल करने का जरूरी कारण बताए, इसके बाद Continue पर क्लिक करें.

  • व्यक्तिगत जानकारी, ग्राॅस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड सहित पांच टैब भरें.

  • इसके बाद रिटर्न समरी में देख लें क्या सभी पांच टैब में कन्फर्म ऑप्शन दिखा रहा है या नहीं.

  • टैक्स समरी पर जाकर सबकुछ देख लें.

  • इसके बाद Deceleration टैब पर जाकर सभी डीटेल्स बर दें.

  • सभी जानकारी दोबारा देख कर Proceed To Validation ऑप्शन पर जाएं.

  • इसके बाद आधार ओटीपी के जरिए वैरिफाई करें.

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किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. करदाता की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए.

ITR भरते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आईटीआर का सही फॉर्म चुनें, सुनिश्चित कर लें कौन सा फॉर्म भरना है, ऊपर आपको डिटेल में बताया गया है कि किस स्थिति में कौन सा फॉर्म भरना होता है. इसके अलावा जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो सटीक हो, क्योंकि एक भी गलती पर आईटीआर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है.

एक बात जरूर ध्यान रखे, आईटीआर भरने के लिए आखिरी तारीख तक का इंतजार न करें, अगर आप आईटीआर पहले ही भर देते हैं तो गलतिययों को ठीक किया जा सकेगा. साथ ही आईटीआर भरने के बाद उसे वेरिफाई भी जरूर करें, ITR वेरिफाई करने के लिए आपके पास रिटर्न भरने के बाद अगले 120 दिन का समय होता है.

31 जुलाई तक ITR न भर पाएं तो क्या कर सकते हैं?

अगर आप समय सीमा तक आईटीआर भरना भूल जाते हैं तो भी उसके बाद आईटीआर भरा जा सकत है, लेकिन आपको इसके लिए जुर्माना देना होता है. अगर आप 5 लाख रुपए का आईटीआर भर रहे हैं, तो जुर्माना 5000 रुपए होगा, जबकि कोई कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है तो जुर्माना 1000 रुपए तक का देना होगा.

धारा 234C के अनुसार, अगर आप समय पर अपने अग्रिम करों का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको बकाया आयकर की राशि पर 1% जुर्माना देना होगा.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 22 Jul 2022,11:03 AM IST

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