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‘आधार’ से जुड़े 71 करोड़ मोबाइल नंबर, 82 करोड़ बैंक खाते

सरकार ने कहा कि निजी बैंक खातों से आधार को जोड़ने का काम मनी लॉन्‍ड्र‍िंग से जुड़े कानून के आधार पर किया जा रहा है.

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देश भर में मोबाइल नंबरों और बैंक खातों को आधार से जोड़ने का काम जारी है
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देश भर में मोबाइल नंबरों और बैंक खातों को आधार से जोड़ने का काम जारी है
(फोटो : द क्विंट)  

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केंद्र सरकार ने कहा है कि करीब 71.24 करोड़ मोबाइल फोन और 82 करोड़ बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ दिया गया है.

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी.

तेजी से चल रहा है काम

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 8 दिसंबर, 2017 की स्थिति के मुताबिक, 71.24 करोड़ मोबाइल फोन और 82 करोड़ बैंक खातों को आधार के साथ लिंक कर दिया गया है. मोबाइल फोनों की इस संख्या में नए और फिर से सत्यापित नंबर शामिल हैं.

प्रसाद ने कहा कि निजी बैंक खातों से आधार को जोड़ने का काम मनी लॉन्‍ड्र‍िंग से जुड़े 2005 के काननू में किए गए संशोधनों के आधार पर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबरों को आधार के साथ जोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2017 के आदेश का पालन करते हुए किया जा रहा है.

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आधार लिंक की डेडलाइन 31 मार्च 2018 तक

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार के आधार लिंक की समय सीमा को 31 मार्च तक किए जाने के फैसले पर मुहर लगाई है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने 15 दिसंबर को यह फैसला सुनाया था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आधार लिंक को लेकर समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया था. सरकार ने कहा था कि तमाम सरकारी योजनाओं के लिए आधार को बैंक खातों, पैन कार्ड और फोन कंपनियों के साथ लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 किया जा सकता है.

आधार लिंकिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर टिकी हुई है सबकी नजर(फोटो : द क्विंट)  

आधार लिंकिंग पर चल रही है सुनवाई

आधार लिंकिंग के खिलाफ दायर की गयी याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि आधार स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि आधार को सिर्फ 6 स्कीमों से लिंक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था. लेकिन सरकार ने इसे 139 से भी ज्यादा सेवाओं के लिए जरूरी कर दिया है.

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