advertisement
जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर 2017 से लागू हो गई हैं. इसके साथ ही मेकअप के सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट, पंखे, हैंडबैग जैसी 200 से ज्यादा चीजें अब सस्ती हो चुकी है. जीएसटी की नई दरों के बाद अब सरकार की तरफ से नई एमआरपी छापने का निर्देश जारी किया गया है. प्रोडक्ट पर नई कीमतों के साथ पुरानी एमआरपी को भी लगाने का निर्देश जारी किया गया है.
जीएसटी (गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल ने पिछले हफ्ते 200 से ज्यादा चीजों पर टैक्स की रेट को घटाने का फैसला किया था. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि बदलाव के बाद अब उसी हिसाब ने नया एमआरपी छपवाना होगा. ऐसा नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सभी प्रोडक्ट पर नई और पुरानी एमआरपी लगाने से आम लोगों को घटी हुई कीमतों के फायदे के बारे में पता चल सकेगा. उन्होंने कहा, "हमने इसका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के लिए लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को खत लिखा है. साथ ही आमलोग राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे."
काउंसिल की 23वीं बैठक में रोजाना इस्तेमाल की करीब 178 सामानों को 28 प्रतिशत के टैक्स दायरे से निकाल कर 18 प्रतिशत वाले टैक्स दायरे में डाला गया है. इसके साथ ही एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट के लिए एकसमान 5 प्रतिशत जीएसटी दर तय की गई है.
50 चीजों को 28% टैक्स स्लैब में रखा गया है. वहीं 13 चीजों को 18% स्लैब से 12% स्लैब में लाया गया है. 8 चीजों को 12% स्लैब से 5% स्लैब में लाया गया है. 6 चीजों पर टैक्स घटाकर जीरो कर दिया गया है. केंद्रीय राजस्व विभाग ने इन बदलावों को प्रभाव में लाने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया.
ये भी पढ़ें- GST: आज से रेस्टोरेंट में खाना हुआ सस्ता, जानिए और किसके घटे दाम
(इनपुटः IANS से)
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)