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PAN Card-Aadhaar Card linking: जुर्माना देकर आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक करवाने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में जितनी जल्दी हो सके अपने पैन को आधार से लिंक करा लें. आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है. इस तारीख तक अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक करा लिया तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपये चुकाने होंगे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के अनुसार 31 मार्च 2022 तक आधार-पैन लिंक नहीं करवाने वालों के लिए जुर्माने के साथ एक और मौका 31 मार्च 2023 तक के लिए दिया हैं. यानि 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी. लेट फीस का भुगतान करने के बाद आप पैन आधार से लिंक कर सकते हैं.
अगर आप अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है, यानि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक में अकाउंट नहीं खोल पाएंगे. इसके अलावा, अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है.
सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत Link Aadhaar ऑप्शन सेलेक्ट करें.
आपको एक नई विंडो पर री-डायरेक्ट किया जाएगा.
अब अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ ऑप्शन सेलेक्ट करें और ‘Continue’ विकल्प चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा.
इसे भरकर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.
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