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वाहन में अकेले होने पर भी मास्क अनिवार्य: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह काम करता है.

क्विंट हिंदी
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दिल्ली हाई कोर्ट
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दिल्ली हाई कोर्ट
(फोटो: PTI) 

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कोरोना वायरस महामारी के भारी कहर के बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर कोई शख्स कार में अकेला भी जा रहा है, तो भी उसके लिए मास्क अनिवार्य होगा.

हाई कोर्ट ने कहा है कि भले ही कार में एक व्यक्ति हो, लेकिन यह पब्लिक स्पेस है. इसके अलावा उसने कहा है कि मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह काम करता है.

कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है, जिनमें ऐसे लोगों के चालान काटने को चुनौती दी गई थी, जो अपने निजी वाहनों में अकेले थे और उन्होंने मास्क नहीं पहना था.

इस मामले में एक याचिकाकर्ता वकील सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि नौ सितंबर को वाहन चलाने के दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने रोका और कार में अकेले होने के बावजूद मास्क न पहनने के लिए जुर्माना लगा दिया गया.

शर्मा की ओर से पेश होते हुए वकील जे पी वर्गीस ने अदालत से कहा था कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से चार अप्रैल (2020) को जारी आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कार में अकेले मौजूद व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है.

एनडीटीवी के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि अकेले ड्राइवर के लिए मास्क पहनने से जुड़ा कोई नियम नहीं है, लेकिन हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को अपने नियम बनाने का अधिकार है.

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Published: 07 Apr 2021,11:16 AM IST

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