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दिल्ली सरकार ने नई COVID गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. इनके तहत सोमवार से बार खोलने की अनुमति दी गई है और रेस्टोरेंट के खुले रहने का समय बढ़ा दिया गया है.
इसके अलावा पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और बाहरी योग गतिविधियों को भी अनुमति होगी. सभी बाजार, बाजार परिसर और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें सिनेमाघर, जिम, स्पा शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे.
दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने शनिवार को कहा था कि वे COVID-19 का प्रसार रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं. इससे एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न बाजारों में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई थी.
उन्होंने कहा कि बाजार में भीड़भाड़ कम करने, फेस मास्क के उचित इस्तेमाल, व्यापारियों को बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान न बेचने का निर्देश कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें सुनिश्चित किया जाएगा.
वहीं, सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव अशोक रंधावा ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है, इनमें व्यापारी और ग्राहक सभी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि अपनी ओर से हमने कोविड-19 अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमको भी संक्रमण का खतरा बना रहता है.
(NDTV और PTI के इनपुट्स समेत)
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