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दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन, CM बोले- “बेड, इंतजाम बढ़ाएंगे”

दिल्ली में 19 अप्रैल रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

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कोरोनावायरस
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
(फोटो: PTI)

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दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है. लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब कोई भी दूसरा उपाय नहीं बचा था.

“हमारे लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार, कमाई खत्म हो जाती है.”
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली

इस दौरान जरूरी सेवाओं, फूड सर्विस, मेडिकल सर्विस को अनुमति होगी. सीएम ने ऐलान किया कि शादियों में केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

"अगले 6 दिनों में इंतजाम बढ़ाएंगे"

सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगले 6 दिनों में सरकार दिल्ली में इंतजाम बढ़ाएगी. उन्होंने कहा, "अगले 6 दिनों में हम दिल्ली में बेड्स को लेकर सुविधाएं बढ़ाएंगे. लॉकडाउन पीरियड का इस्तेमाल ऑक्सीजन, दवाई अरेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. मैं सभी से गाइडलाइंस का पालन करने का निवेदन करता हूं."

प्रवासी मजदूरों से की अपील

अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से भी दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि ये छोटा लॉकडाउन है और इस दौरान सरकार मजदूरों का पूरा खयाल रखेगी.

अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण लगाई जा रही पाबंदियों के बीच, प्रवासी मजदूरों के शहर छोड़ने की काफी खबरें सामने आ रही हैं.

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किन चीजों की छूट, किस पर पाबंदी?

  • मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी जैसी सभी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी.
  • वैक्सीन लगवाने या टेस्ट कराने जा रहे लोगों को आईडी कार्ड के साथ आवाजाही की अनुमति होगी.
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने-जाने के लिए टिकट दिखाना होगा.
  • परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को भी आवाजाही के लिए अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा. स्टाफ के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया गया है.
  • डेयरी, ग्रॉसरी, और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी.
  • धार्मिक स्थलों को खुले रखने की अनुमति है, लेकिन श्रद्धालुओं पर पाबंदी लगाई गई है.
  • दिल्ली मेट्रो और पब्लिक बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी.
  • राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इवेंट पर पाबंदी होगी.

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Published: 19 Apr 2021,12:37 PM IST

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