Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Coronavirus Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019COVID | गंभीर फाउंडेशन दवा की जमाखोरी का दोषी: ड्रग कंट्रोलर

COVID | गंभीर फाउंडेशन दवा की जमाखोरी का दोषी: ड्रग कंट्रोलर

दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने हाई कोर्ट से कही ये बात

क्विंट हिंदी
कोरोनावायरस
Updated:
गौतम गंभीर
i
गौतम गंभीर
(फोटो: IANS)

advertisement

दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि ‘गौतम गंभीर फाउंडेशन’ COVID-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा फैबिफ्लू की ‘अनधिकृत जमाखोरी, खरीद और वितरण’ का दोषी पाया गया है.

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ड्रग कंट्रोलर ने हाई कोर्ट में पेश की गई जांच रिपोर्ट में कहा है, ''गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए ऐसा अपराध किया है जो इस एक्ट की धारा 27 (b) (iii) और 27 (d) के तहत मुकदमा चलाने योग्य / दंडनीय है.''

ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि फाउंडेशन और दवा डीलरों के खिलाफ बिना देरी के कार्रवाई की जाएगी.

कोर्ट को बताया गया है कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसे ही अपराध में दोषी पाया गया है.

अदालत ने ड्रग कंट्रोलर को 6 हफ्ते के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 29 जुलाई निर्धारित की है.

(PTI के इनपुट्स समेत)

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 03 Jun 2021,02:20 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT