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दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि ‘गौतम गंभीर फाउंडेशन’ COVID-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा फैबिफ्लू की ‘अनधिकृत जमाखोरी, खरीद और वितरण’ का दोषी पाया गया है.
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ड्रग कंट्रोलर ने हाई कोर्ट में पेश की गई जांच रिपोर्ट में कहा है, ''गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए ऐसा अपराध किया है जो इस एक्ट की धारा 27 (b) (iii) और 27 (d) के तहत मुकदमा चलाने योग्य / दंडनीय है.''
ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि फाउंडेशन और दवा डीलरों के खिलाफ बिना देरी के कार्रवाई की जाएगी.
अदालत ने ड्रग कंट्रोलर को 6 हफ्ते के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 29 जुलाई निर्धारित की है.
(PTI के इनपुट्स समेत)
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