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इस साल होली के त्योहार पर कोरोना वायरस का साया मंडरा रहा है. देश में एक्टिव केसों में गिरावट के बाद एक बार फिर अब दैनिक मामले बढ़ रहे हैं. कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए, राज्य सरकारों ने होली को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. होली के त्योहार के दौरान अलग-अलग राज्यों में प्रतिबंध लगाए हैं.
होली को लेकर क्या है सरकारी गाइडलाइंस, जानिए?
क्या होली कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है?
होली को देखते हुए किन राज्यों ने किया स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान?
होली पर दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए सरकारी गाइडलाइन?
जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण ज्यादा है, वहां से होली मनाने उत्तर प्रदेश आ रहे लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य की गई है.
वहीं, संक्रमित राज्यों से आने वाले लोगों की दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल पर पैसेंजर्स की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी.
सार्वजनिक कार्यक्रमों में क्या एहतियात बरतना जरूरी?
सरकारी अनुमति मिलने के बाद भी लोगों को कार्यक्रमों में एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है. कार्यक्रम में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है. सभी कार्यक्रमों में सैनेटाइजर्स भी रखने होंगे.
सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी.
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