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2 दिसंबर को महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए यात्रा नियमों में बदलाव किया गया है. अब 6 ‘अल्ट्रा रिस्क’ देशों से आने वाले यात्रियों को आने के बाद क्वारंटीन में रहना होगा.
इससे पहले राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियमों को लागू किया गया था, इसके मुताबिक जोखिम भरे देशों से आने वाले यात्रियों को सात दिन के लिए क्वारंटीन में रहना अनिवार्य था.
नए नियम क्या हैं? क्या घरेलू यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत होगी?
क्वारंटीन में किसे रहना होगा?
अल्ट्रा रिस्क श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को सात दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा.
दक्षिण अफ्रीका
बोत्सवाना
नमीबिया
लैसोथो
जिम्बाब्वे
इस्वातिनी
जो यात्री पिछले 15 दिनों में इन देशों की यात्रा करके वापस आ रहे होंगे और संक्रमित पाए जाते हैं तो उन पर नए नियम लागू किए जाएंगे.
क्वारंटीन के बाद क्या होगा?
क्वारंटीन के बाद यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा.
अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा.
'At Risk' देशों से आने वाले यात्रियों पर केन्द्र सरकार के कौन से नियम लागू होंगे?
केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के मुताबिक जोखिम भरे देशों से आने वाले यात्रियों को आने के बाद COVID-19 टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट रिजल्ट का इंतजार करना होगा.
अगर टेस्ट निगेटिव आता है तो यात्रियों को सात दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा और आठवें दिन फिर से टेस्ट करवाना होगा.
ये नियम महाराष्ट्र में भी लागू होते हैं.
‘At Risk’ श्रेणी में कौन-कौन से देशों को रखा गया है?
जिन देशों में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है, वो सभी देश ‘At Risk’ श्रेणी में शामिल किए गए हैं.
इस लिस्ट में ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, इटली, इजराइल. हांगकांग और जापान जेसे यूरोपीय देशों को शामिल किया गया है.
क्या फ्लाइट से महाराष्ट्र जाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत होगी?
फ्लाइट से महाराष्ट्र जाने वाले खरेलू यात्रियों को वैक्सीन की दोनों खुराक का सर्टीफिकेट दिखाना होगा और यात्रियों के पास पिछले 72 घंटों के अंदर हुए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होनी आवश्यक है.
रोड से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत होगी?
हां, नए नियमों के मुताबिक रोड से जाने वाले अंतर्राज्यीय यात्रियों को पिछले 72 घंटे के अंदर किए गए आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत होगी. जिसके पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी उसे चेक पोस्ट के पास कोरोना टेस्ट करवाना होगा.
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