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ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर MHA का आदेश, बिना रोक-टोक होगा मूवमेंट

ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर राज्य एक दूसरे पर लगा रहे थे आरोप

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कोरोनावायरस
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(फाइल फोटो- ट्विटर / भारतीय रेलवे)
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(फाइल फोटो- ट्विटर / भारतीय रेलवे)

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कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देशभर में ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है. अस्पताल राज्य और केंद्र सरकारों से ऑक्सीजन खत्म होने की शिकायत कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच कई राज्यों ने एक दूसरे पर ये आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि वो हमारी ऑक्सीजन रोक रहे हैं. यानी ऑक्सीजन टैंकरों को राज्य की सीमाओं पर कुछ घंटे के लिए रोका जा रहा है, यहां तक कि कुछ राज्यों ने पड़ोसी राज्य पर चोरी तक के आरोप लगाए. अब इसी मामले को लेकर गृहमंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि, मेडिकल ऑक्सीजन की मूवमेंट पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा.

गृहमंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में तमाम राज्यों और उनके अधिकारियों को कहा गया है कि ऑक्सीजन टैंकरों का इंटर स्टेट मूवमेंट बाधित नहीं होना चाहिए.

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ऑक्सीजन वाली गाड़ियों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं

इसके अलावा गृहमंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी. ऑक्सीजन सप्लायर्स पर सप्लाई करने की कोई लिमिट नहीं होगी. लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ राज्य सरकारों के हॉस्पिटलों में की जाएगी.

  • ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टैंकर पर किसी भी शहर में टाइमिंग को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. ये टैंकर कभी भी ऑक्सीजन लेकर या फिर इसकी डिलीवरी कर सड़कों पर उतर सकते हैं.
  • कोई भी राज्य या जिला प्रशासन किसी भी ऑक्सीजन टैंकर को अटैच नहीं कर सकता है. अगर वो किसी और जिले या फिर राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई करने जा रहा है तो उसे बिना रोक टोक जाने दिया जाए.
  • इंडस्ट्रियल कंपनियों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई अगले आदेश तक बंद रहेगी. हालांकि जिन इंडस्ट्रीज को सरकार ने छूट दी है, उन पर प्रतिबंध नहीं होगा.
  • राज्यों को निर्देश है कि वो अपना ऑक्सीजन प्लान बनाएं और लगातार इसे अपडेट करते रहें. जिलाधिकारी, डीसीपी, एसपी और ऐसे तमाम अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होगी.

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Published: 22 Apr 2021,03:29 PM IST

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