advertisement
कोरोना वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए पंजाब सरकार (Punjab Government) ने नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार पंजाब सरकार ने 15 जनवरी, 2022 से उन सभी लोगों के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, जिन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं.
पंजाब सरकार का कहना है के देश और प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देख कर ये सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं.
सार्वजनिक स्थलों में सब्जी मंडियां, अनाज बाजार, शॉपिंग मॉल और स्थानीय बाजार शामिल होंगे. इसके अलावा, चंडीगढ़ में स्थित पंजाब सरकार के सभी कार्यालय, बोर्ड और निगम एक ही प्रोटोकॉल का पालन करेंगे. पंजाब में सोमवार को कोरोना वायरस के 46 नए मामले दर्ज किए गए और इससे संबंधित एक मौत हुई.
चाहे सरकारी कर्मचारियों ने एक डोज ली हो या दोनों डोज ले चुके हों, लेकिन अगर उन्हें अपना वेतन चाहिए तो उन्हें पंजाब सरकार के जॉब पोर्टल पर इसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा.
पंजाब की तरह हरियाणा में भी वैक्सीन को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है. और हरियाणा ने कुछ दिनों पहले ही बिना टीकाकरण के सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश करने की अनुमति पर रोक लगा दी थी.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)