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आचार संहिता पर SC का आदेश,मोदी-शाह पर 6 मई तक फैसला करे चुनाव आयोग

कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

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चुनाव
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कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
(फोटोः Altered By Quint Hindi)

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आचार संहिता उल्लंघन मामले में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 6 मई तक शिकायतों पर फैसला करे. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की जितनी भी शिकायतें हैं, उनका 6 मई तक निपटारा हो जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को चुनाव आयोग को कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी किया था. कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ ?

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित करते हुए कहा कि मोदी-शाह के खिलाफ कांग्रेस की शिकायतों का निपटारा 6 मई से पहले करें. कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के हनन की शिकायतों पर चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर रहा है. इस पर चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक मिलीं 11 में से तीन शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं.

कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग इस मामले में आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है.

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पीएम मोदी और अमित शाह पर लोकसभा चुनाव के दौरान 'घृणा फैलाने वाले बयान' देने और 'राजनीतिक उद्देश्यों' के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करने के आरोप हैं. हालांकि, चुनाव आयोग पीएम मोदी को दो मामलों में पहले ही क्लीनचिट दे चुका है.

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Published: 02 May 2019,03:54 PM IST

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