Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Entertainment Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019अमिताभ बच्चन को अवैध निर्माण के लिए बीएमसी ने भेजा नोटिस 

अमिताभ बच्चन को अवैध निर्माण के लिए बीएमसी ने भेजा नोटिस 

बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के अलावा राजकुमार हिरानी, ओबेरॉय रियलिटी, पंकज बालाजी, संजय व्यास, को भी नोटिस भेजा है. 

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बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन
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बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन
(फोटो: फेसबुक पेज)

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बृहनमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को अवैध निर्माण के लिए नोटिस भेजा है. यह नोटिस गोरेगांव में उनके नए बंगले 'प्रतीक्षा' को लेकर जारी किया गया है. बीएमसी ने अमिताभ बच्चन समेत और 7 लोगों को महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग के तहत अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा है. एक आरटीआई के जरिये अवैध निर्माण की जानकारी मिलने के बाद बीएमसी ने अमिताभ बच्चन को नोटिस भिजवाया है.

आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने अवैध निर्माण की जानकारी हासिल करने के लिए एक आरटीआई फाइल की थी. आरटीआई में जानकारी के मुताबिक गलगली बताते हैं कि 2016 में बीएमसी ने अमिताभ बच्चन समेत 7 और लोगों को महाराष्ट्र रीजनल ऐंड टाउन प्लानिंग नोटिस भेजा था. उन्होंने गोरेगांव में बने अपने बंगले पर अवैध निर्माण कराया था और उन्होंने अवैध निर्माण के लिए असली नक्शे में भी बदलाव किया था.

बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के अलावा राजकुमार हिरानी, ओबरॉय रिएलिटी, पंकज बालाजी, संजय व्यास, हरेश खंडेलवाल और हरेश जगतनि को 7 दिसंबर को नोटिस भेजा था.

अनिल गलगली ने इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजकर एमआरटीपी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन का 'प्रतीक्षा बांग्ला उनकी पत्नी जया बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन के नाम पर है. साथ ही अमीताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा से ISKCON मंदिर की तरफ लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए BMC बंगले के परिसर का एक हिस्सा लेगी और 40 फीट चौड़ी सड़क को 60 फीट करेगी.

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अवैध निर्माण हटाने की हिदायत

एमआरटीपी से नोटिस के बाद बच्चन के आर्किटेक्ट शशांक कोकील की तरफ से 5 जनवरी 2017 को पेश किए गए प्रस्ताव को बीएमसी ने 17 मार्च 2017 नामंजूर कर दिया था. बीएमसी के इमारत और प्रस्ताव विभाग ने 11 अप्रैल 2017 को अधिकृत तौर पर यह जानकारी देकर अंतिम आदेश जारी करते हुए अवैध निर्माण हटाने की हिदायत दी थी.

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