advertisement
काले हिरण शिकार केस में राजस्थान की कोर्ट ने सलमान खान को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि अगर सलमान खान अगली तारीख पर पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के पास कांकाणी गांव में 3 काले हिरणों का शिकार किया था. ये घटना ‘हम साथ साथ है' फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर, 1998 की है.
काला हिरण शिकार केस में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में एक्टर सैफ अली खान और अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बू को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया था. सजा सुनाने के बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद वह सात अप्रैल तक जेल में रहे. सात अप्रैल को निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई थी.
सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. आरोप है कि उसी दौरान 26 सितंबर से लेकर 1-2 अक्टूबर की आधी रात को बीच सलमान खान और उनके साथियों ने 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) का शिकार किया.
2 अक्टूबर, 1998 को इस मामले में बिश्नोई समाज ने पुलिस थाने में सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
ये भी पढ़ें- काला हिरण शिकार मामला: जानिए सलमान पर हैं कितने केस
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)