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बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली पर लगे रेप मामले में नया खुलासा हुआ है. मीडिया में आई खबर के मुताबिक, पंचोली ने एक्ट्रेस को ड्रग्स देकर उनका रेप किया था.
फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी एक्ट्रेस ने पंचोली पर रेप का केस दर्ज कराया है. केस में मंगलवार, 2 जुलाई को पंचोली को डिंडोशी कोर्ट ने 19 जुलाई तक अंतरिम राहत दी है.
एक्ट्रेस ने 26 जून को वर्सोवा पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया था और 27 जून को पंचोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. मिडडे में छपी खबर के मुताबिक, एक्ट्रेस ने ढाई पन्नों के अपने बयान में बताया कि सालों पहले एक्टर ने उन्हें कितना परेशान किया था.
एक्ट्रेस ने अपने बयान में आगे कहा, 'जब हम अगली बार मिले तो उसने कहा कि हम पति-पत्नी की तरह रिलेशनशिप में हैं और इसी तरह रहेंगे. मैंने उससे कहा कि वो मेरे पिता की उम्र का है. तब उसने मुझे वो सारी तस्वीरें दिखाईं जो उसने कार के अंदर ली थीं और ब्लैकमेल करने लगा कि वो ये तस्वीरों बाकी लोगों को दिखा देगा. उस वक्त मैं काफी यंग थी, मेरा मुंबई में कोई नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया.'
एक्ट्रेस ने बताया कि 2004 से 2006 तक पंचोली ने उन्हें अलग-अलग लोकेशंस पर रखा और उसके ड्रिंग्स में ड्रग्स मिलाकर उससे जबरन फिजिकल रिलेशन बनाया.
मिडडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस ने बयान में ये भी बताया है कि उन्होंने 2004-06 के बीच पंचोली के खिलाफ एक पुलिस अफसर बिपिन बिहारी से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. बिहारी 2004-06 के बीच मुंबई पुलिस के पश्चिम रीजन के अतिरिक्त कमिश्नर थे.
एक्ट्रेस ने अपने बयान में कहा कि इसके बारे में पंचोली की पत्नी जरीना वहाब को भी पता था, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया. 'उन्होंने (जरीना वहाब ने) मुझे कहा कि वो एक बड़ा एक्टर है और वो नहीं चाहतीं कि उसकी बदनामी हो.' एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि पंचोली ने कई बार उनकी बहन के साथ भी मारपीट की है.
एक्ट्रेस के आरोप पर पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि गलत इरादों के तहत पंचोली पर मुकदमा किया गया है. वकील ने कहा, 'मेरे क्लाइंट के खिलाफ तब मामला दर्ज किया गया, जब अंधेरी मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन अदालत ने शिकायतकर्ता और उसकी बहन को आपराधिक मानहानि मामले में समन किया था. शिकायतकर्ता 15 साल से शांत थी. वो पुलिस को अपने बयान में कुछ और बात कहती है, वहीं उसकी बहन कुछ अलग ही ट्वीट करती है.'
पंचोली के खिलाफ IPC के सेक्शन 376, 328, 384, 341, 342, 323, और 506 के धाराओं के तहत रेप का केस दर्ज है.
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