फिल्म-TV शूट के लिए SOP जारी, PPE किट से लेकर मास्क अनिवार्य
SOP के मुताबिक, शूटिंग के दौरान सभी को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
क्विंट हिंदी
बॉलीवुड
Updated:
i
null
(फोटो: ट्विटर)
✕
advertisement
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से टीवी और फिल्मों के शूट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) रिलीज किया. SOP के मुताबिक, शूटिंग के दौरान सभी को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘कम से कम संपर्क’ एसओपी में मूलभूत है.
“एसओपी के पीछे सामान्य सिद्धांत उद्योग में कलाकारों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में मदद करेगा.”
प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री
मीडिया प्रोडक्शन के लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क पहनान अनिवार्य है. आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई है. पढ़ें पूरा SOP:
शूट पर कम से कम कास्ट और क्रू को रखा जाए.
सेट पर विजिटर्स और ऑडियंस को आने की अनुमति नहीं.
सभी एंट्री प्वॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें लक्षण नहीं हैं, केवल उन्हीं को परिसर में जाने की अनुमति होगी.
कैमरे के सामने एक्टर्स के अलावा सभी कास्ट और क्रू के लिए फेस कवर्स/मास्क पहनना अनिवार्य है.
मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट को पीपीई किट पहनकर काम करना होगा.
सेट, मेकअप रूम, वैनिटी वैन, वॉशरूम समेत सभी जगहों का समय-समय पर सैनिटेशन हो.
हाई रिस्क कर्मचारियों को एहतियात बरतने की जरूरत है.
आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की सलाह.
पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य है.
हमेशा 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
एंट्री और बाकी जगहों पर हैंड सैनेटाइजर रखे जाएं.
अगर कोई शख्स पॉजिटिव आता है, तो परिसर को डिसइंफेक्ट किया जाए.
संदिग्ध केस के मामले में टेंपररी आइसोलेशन में भेजा जाए.