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क्रूज ड्रग मामले (Cruise drug case) में गुरूवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान (Aryan Khan). मुनमुन धमेचा (Munmun dhamecha) और अरबाज मर्चेंट को जमानत दे दी. जेल के नियम के मुताबिक अगर 'रिलीज ऑर्डर' का दस्तावेज आज शाम साढ़े पांच बजे तक जेल की 'जमानत पेटी' में पहुंचने पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज जेल से बाहर निकल सकेंगे. वर्ना एक और रात जेल में गुजारनी होगी.
आर्यन खान के जेल से घर लौटने से पहले, कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की होगी. पहला बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत आदेश की एक प्रति विशेष एंटी-नारकोटिक्स कोर्ट में जमा करनी होगी. यह विशेष अदालत एक 'रिलीज ऑर्डर' जारी करेगी, जिसमें आर्यन खान द्वारा भुगतान की जाने वाली कोई भी जमानत राशि भी शामिल है. इस 'रिलीज ऑर्डर' को फिर आर्थर रोड जेल के बाहर 'बेल बॉक्स' में ले जाया जाएगा. यह डिब्बा दिन में तीन बार खोला जाता है - सुबह, दोपहर और शाम. अगर शाम 5.30 की पेटी खुलने के बाद रिलीज ऑर्डर पंहुचा तो फिर रिहाई दूसरे दिन सुबह तक के लिए टल जाएगी.
आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा, "हम अपनी जमानत के साथ तैयार हैं. हम आज उच्च न्यायालय से आदेश की प्रति प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं. एक बार जब हम इसे प्राप्त कर लेंगे, तो हम इसे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विशेष एनडीपीएस अदालत में जमा करेंगे." मानेशिंदे ने कहा, "हमें उम्मीद है कि हम इसे आज शाम तक ही कर लेंगे ताकि हम आर्यन खान को जेल से बाहर निकाल सकें."
अरबाज के पिता असलम मर्चेंट ने बताया कि उनका बेटा जमानत पाने के उत्साह में ठीक से सोया नहीं है. "यह यहां (आर्थर रोड जेल) मेरी तीसरी यात्रा है. मैंने उनसे लगभग 20 मिनट तक बात की और उनसे कहा कि वह आज या कल बाहर होंगे. उसने मुझे आज ही बाहर निकालने के लिए कहा है.
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