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मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान (Aryan Khan) को आखिरकार बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी है. पिछले तीन दिनों से जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी. आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्जेंट और मुनमुन धमेचा को भी हाईकोर्ट ने जमानत दी है. इन तीनों को एक साथ एनसीबी ने गिरफ्तार किया था.
आर्यन खान को 2 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज शिप पार्टी से हिरासत में लिया गया था. कई घंटों तक हिरासत में लिए जाने के बाद एनसीबी ने आर्यन और अन्य कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसके बाद से ही आर्यन खान पहले एनसीबी कस्टडी और बाद में आर्थर रोड जेल में थे. आर्यन खान की तरफ से एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. जिसके बाद आर्यन ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.
आर्यन खान की जमानत के लिए उनकी तरफ से पेश हुए सीनियर वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं. उनकी दलीलों को सुनने के बाद ही हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत को मंजूरी दी है. रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि आर्यन खान से एनसीबी को कोई ड्रग्स नहीं मिला, साथ ही जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो आर्यन ने ड्रग्स का सेवन भी नहीं किया था. इसीलिए उन्हें जेल में रखना ठीक नहीं है, उनकी रिहाई के बाद भी जांच जारी रह सकती है.
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