advertisement
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के मंबुई वाले दफ्तर में बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा कि कंगना के दफ्तर पर की गई कार्रवाई बदले की भावना से की गई थी. यही नही कोर्ट ने बीएमसी को तोड़ फोड़ से हुए नुकसान के लिए हर्जाना भरने को भी कहा है. बता दें कि 9 सितंबर को कगना के मुंबई स्थित दफ्तर पर बीएमसी ने कार्रवाई की थी, जिसमें उनके दफ्तर में काफी तोड़फोड़ की गई थी.
कंगना ने कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्वीट कर लिखा है-
सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कंगना ने कई बयान दिए थे. यहां तक कि वो महाराष्ट्र सरकार से भी भीड़ गई थी, उन्होंने खुलेआम महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)