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सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी. 28 दिन हिरासत में बिताने के बाद वो अब रिहा हैं और अपने घर पहुंच चुकी हैं. कोर्ट ने रिया को एक लाख रुपये और दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी. हालांकि, जस्टिस कोतवाल ने शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. पांचों आरोपियों ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी क्योंकि स्पेशनल एनडीपीएस कोर्ट ने पिछले महीने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी.
रिया और शोविक के वकील मानशिंदे, और अन्य सह-अभियुक्तों राजेंद्र राठौड़, तारिक सैयद और सुबोध देसाई के वकीलों ने अपने मुव्वकिलों की जमानत के दलील पेश की. दूसरी बातों के अलावा, उन्होंने दावा किया कि एनसीबी के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, जो कि 19 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए सुशांत मामले में सभी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देता है. उन्होंने कहा कि एनसीबी द्वारा गिरफ्तार आरोपी जमानत पाने के हकदार हैं. बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों पर पलटवार करते हुए, सिंह ने कहा कि एनसीबी के पास जांच का अधिकार क्षेत्र है और यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी एक बड़े नारकोटिक्स सिंडिकेट का हिस्सा थे.
कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए, मानशिंदे ने कहा, "सच्चाई और न्याय की जीत हुई है." उन्होंने कहा, "रिया की गिरफ्तारी और हिरासत पूरी तरह से अनुचित थी. तीन केंद्रीय एजेंसियों - सीबीआई, ईडी और एनसीबी - रिया के पीछे पड़ गई थी और अब यह सब खत्म होना चाहिए. हम सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध हैं. सत्य मेव जयते."
सुशांत की मौत और ड्रग मामले में रिया और शोविक के अलावा सितंबर के अंत तक गिरफ्तार किए गए अन्य लोग हैं -- दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, अब्बास लखानी, करण अरोरा, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अनुज केसवानी, अंकुश अरनेजा, कमरजीत सिंह आनंद, संकेत पटेल, संदीप गुप्ता, आफताब अंसारी, ड्वेन फर्नांडिस, सूर्यदीप मल्होत्रा, क्रिस कोस्टा, राहिल विश्राम और क्षितिज आर. प्रसाद. अभियुक्तों में से कुछ को जमानत मिल गई है, अन्य अलग-अलग अवधि के लिए हिरासत में हैं क्योंकि एनसीबी की जांच कई अन्य अभिनेत्रियों से पूछताछ के साथ जारी है.
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