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शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने NDPS एक्ट की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27 और 35 के तहत गिरफ्तार किया है. शनिवार रात मुंबई के तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद आर्यन और सात अन्य लोगों को NCB ने हिरासत में लिया था. रविवार, 3 अक्टूबर की शाम तक एनसीबी ने आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
इससे पहले NCB ने आर्यन खान को कोर्ट में पेश किया जिसने उसे 4 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.
आर्यन खान के खिलाफ लगाए गए आरोपों में NDPS एक्ट, 1985 के तहत प्रतिबंधित पदार्थों के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद शामिल है. इस धारा में इसमें ड्रग्स के कमर्शियल मात्रा शामिल है और इसके तहत दस साल की सजा हो सकती है. हालांकि इसे बीस साल तक बढ़ाया जा सकता है.
कोर्ट की सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कहा कि आरोपियों के पास से व्हाट्सएप चैट बरामद हुई है और उसकी जांच की जा रही है. एजेंसी ने कहा कि इनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किए गए हैं और वे ड्रग्स के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.
आर्यन खान की ओर से वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत को बताया कि आर्यन इस इवेंट में बस आमंत्रित था.
आखिरकार कोर्ट ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 4 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में दे दिया.
मामले में क्रिमिनल वकील सतीश मानेशिंदे आर्यन खान की ओर से कोर्ट के सामने दलील रखी. गौरतलब है कि मानेशिंदे ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती की ओर से केस लड़ा था. उन्होंने मुंबई ब्लास्ट केस में भी संजय दत्त का बचाव किया था.
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