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सिनेमा हॉल के लिए SOP जारी, आधी होगी ऑडियंस, फेस मास्क अनिवार्य

सभी लोगों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन हो पाए.

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सिनेमा हॉल के लिए SOP जारी, आधी होगी ऑडियंस, फेस मास्क अनिवार्य
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सिनेमा हॉल के लिए SOP जारी, आधी होगी ऑडियंस, फेस मास्क अनिवार्य
(फोटो: iStock)

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करीब छह महीने से बंद पड़े सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसे लेकर SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) यानी कि गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि हॉल में एक बार में केवल 50% लोग ही बैठ पाएंगे. सभी के लिए मास्क और सैनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सिनेमा हॉल में केवल 50% लोगों को ही आने की अनुमति होगी. सभी लोगों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन हो पाए.

शो के पहले, बीच और आखिर में कोरोना से जुड़ी एक जागरुक करने वाली फिल्म दिखाई जाएगी या घोषणा की जाएगी.

मंत्रालय ने कहा कि एक सिनेमा हॉल में दो शो के बीच इतनी अंतर दिया जाए कि पूरे हॉल का सैनेटाइजेशन हो सके. इसके अलावा, सिनेमा हॉल में वेंटीलेशन और एसी तापमान का भी पूऱा ध्यान रखना होगा. सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, थियेटर में AC टेंपरेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए.

सिनेमा हॉल के लिए निर्देश:

  • खाली सीटों को मार्क किया जाएगा.
  • सभी को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की सलाह.
  • सभी सिनेमा हॉल में थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. जिन लोगों में लक्षण नहीं, केवल उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति.
  • पेमेंट के डिजिटल मोड को बढ़ावा दिया जाए.
  • टिकट के लिए पर्याप्ट काउंटर बनाएं जाएं. भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की जाए.
  • फिल्म के इंटरवल में लोगों को कम आने-जाने की सलाह.
  • थियेटर में केवल पैक्ड फूड की ही अनुमति होगी. हॉल के अंदर खाना की डिलीवर नहीं होगी.

सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत सिनेमा हॉल को खोलने के निर्देश जारी किए थे. मंत्रालय ने कहा है कि ये केंद्रीय निर्देश हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र के आकलन के मुताबिक अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं.

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Published: 06 Oct 2020,12:08 PM IST

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