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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर उनके खिलाफ की गई एफआईआर को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सही ठहराने के आदेश को चुनौती दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा, "हम इस याचिका पर विचार करने क्रे इच्छुक नहीं हैं."
प्रियंका सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि यह ध्यान देना चाहिए कि रिया का पूरा मामला मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, जिसके पास ऐसी रिपोटरें के स्रोत या प्रामाणिकता को लेकर विश्वसनीयता जताने का आधार नहीं है.
दरअसल, रिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सुशांत की बहनों ने डॉ. तरुण कुमार के साथ मिलकर साजिश रची थी, ताकि दिवंगत अभिनेता को प्रतिबंधित दवाएं देने का झूठा प्रिस्क्रिप्शन मिल सके.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रथम दृष्टया यह पाया था कि रिया के खिलाफ मामला बनता है. हालांकि, कोर्ट ने एफआईआर में दूसरी आरोपी बनाई गईं सुशांत की दूसरी बहन मीतू सिंह के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया था.
इस याचिका में यह भी कहा गया कि यह भी चौंकाने वाला तथ्य है कि कोर्ट ने तरुण कुमार के खिलाफ टिप्पणियों को दर्ज किया था, जो आरएमएल अस्पताल दिल्ली में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं और कार्यवाही में अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे.
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