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हिट एंड रन केस: सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को दी बड़ी राहत

2002 के हिट एंड रन केस में पीड़ित और गवाह नियामत शेख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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 बॉम्बे हाईकोर्ट ने

सलमान खान को दिसंबर 2015 में हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था. (फोटो: Reuters)
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को दिसंबर 2015 में हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था. (फोटो: Reuters)
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सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को साल 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में पीड़ित और गवाह नियामत शेख ने कोर्ट से सलमान खान की रिहाई वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई थी.

कोर्ट ने नियामत शेख की याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि, शेख को चोट का हर्जाना लेने के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी.

महाराष्ट्र सरकार पहले ही सलमान की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है. इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई चल रही है और सलमान खान को नोटिस भी जारी किया जा चुका है. ऐसे में नियामत शेख की याचिका को खारिज किया जाता है.
<b>सुप्रीम कोर्ट</b>

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में सलमान खान को आरोपमुक्त करार दिया था.

पीड़ित और गवाह-नियामत शेख

साल 2002 में मुंबई में सलमान खान की कार फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति पर चढ़ गई थी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में नियामत शेख घायल हो गए थे. शेख के मुताबिक हादसे के वक्त कार में सलमान खान भी थे.

पीड़ितों ने कहा था कि सलमान ही गाड़ी चला रहे थे और वो उस समय शराब के नशे में थे.

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Published: 15 Jul 2016,10:58 PM IST

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