Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Entertainment Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए दिलीप कुमार को देना पड़ेगा 20 करोड़

प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए दिलीप कुमार को देना पड़ेगा 20 करोड़

रकम मिलने के एक हफ्ते के अंदर कंपनी को प्लॉट से अपनी सुरक्षा हटानी होगी और उसका कब्जा दिलीप कुमार को देना होगा.

द क्विंट
एंटरटेनमेंट
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 दिलीप कुमार 
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दिलीप कुमार 
(फोटो: ट्विटर)

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को पाली हिल्स प्रॉपर्टी के मामले में रियल एस्टेट कंपनी को 20 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है. इस संपत्ति का सौदा सालों पहले दिलीप कुमार ने प्राजिता डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड से किया था.

दरअसल 2006 में इस जमीन को डेवलप करने के लिए रियल एस्टेट फर्म और दिलीप कुमार के बीच समझौता हुआ था, लेकिन इस पर कोई भी निर्माण नहीं किया गया. इसलिए इस जमीन को दिलीप कुमार वापस चाहते थे, जिसका कब्जा इस फर्म के पास था.

जस्टिस जे.चेलमेस्वर के नेतृत्व वाली बैंच ने बुधवार को दिलीप कुमार को चार हफ्ते में कंपनी को 20 करोड़ जमा करने और रजिस्ट्री हासिल करने के आदेश दिए हैं और रकम जमा होने के बाद इसकी जानकारी बिल्डर की कंपनी को देने के लिए कहा है.

रकम मिलने के एक हफ्ते के अंदर कंपनी को विवादित प्लॉट से अपनी सुरक्षा हटानी होगी और उसका कब्जा दिलीप कुमार को देना होगा.

समझौते के तहत इस प्रॉपर्टी को 2 साल के अंदर डेवलप किया जाना था, जब फर्म ने ऐसा नहीं किया, तो दिलीप कुमार ने अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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